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“मलाइका अरोड़ा के खिलाफ जमानती वारंट फिर से जारी, सैफ अली खान से जुड़ा मामला”

मुंबई की एक अदालत ने 2012 में एक प्रवासी भारतीय व्यवसायी से सैफ अली खान द्वारा कथित रूप से मारपीट किए जाने के मामले में गवाह के रूप में पेश नहीं होने पर मलाइका अरोड़ा के खिलाफ फिर से जमानती वारंट जारी किया है। मलाइका उन लोगों में शामिल थीं जो 22 फरवरी, 2012 को खान के साथ एक पांच सितारा होटल में रात्रि भोज पर गए थे, जहां यह घटना हुई थी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एस्प्लेनेड अदालत) के. एस. झंवर इस मामले में गवाहों का बयान दर्ज कर रहे हैं।

अदालत ने पहले 15 फरवरी को मलाइका अरोड़ा के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था, लेकिन जब वह अदालत में पेश नहीं हुईं, तो यह वारंट सोमवार को पुनः जारी किया गया। मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी। प्रवासी भारतीय व्यवसायी इकबाल मीर शर्मा द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद सैफ अली खान और दो अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में तीनों को जमानत पर रिहा कर दिया गया।

यह विवाद तब हुआ था जब सैफ अली खान के साथ उनकी पत्नी करीना कपूर, करीना की बहन करिश्मा कपूर, मलाइका अरोड़ा, मलाइका की बहन अमृता अरोड़ा और कुछ अन्य दोस्त होटल में मौजूद थे। पुलिस के अनुसार, जब शर्मा ने अभिनेता और उनके दोस्तों से शोर-शराबा करने को मना किया, तो सैफ ने कथित तौर पर उन्हें धमकाया और बाद में उनकी नाक पर मुक्का मारा, जिससे उनकी नाक की हड्डी टूट गई। शर्मा ने सैफ और उनके दोस्तों पर अपने ससुर रमन पटेल को पीटने का भी आरोप लगाया।

सैफ ने इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि शर्मा ने भड़काऊ बातें कीं और उनके साथ आई महिलाओं के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, जिसके कारण हंगामा हुआ। सैफ और उनके दो दोस्तों शकील लदाक और बिलाल अमरोही पर भारतीय दंड संहिता की धारा 325 (हमला) के तहत आरोप पत्र दायर किया गया है।

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