गुरूवार, मई 1, 2025

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कॉन्ट्रोवर्सी में फंसे साउथ सुपरस्टार थलपति विजय, उनके खिलाफ जारी हुआ फतवा, जानें क्या है मामला

ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने तमिल एक्टर और राजनेता विजय, जो तमिलनाडु विजय कार्तिक (TVK) पार्टी के अध्यक्ष हैं, के खिलाफ फतवा जारी किया है। बुधवार को एएनआई से बातचीत करते हुए, मौलाना रजवी ने विजय की आलोचना करते हुए कहा कि वह अपनी फिल्मों में मुसलमानों को नकारात्मक रूप में पेश करते हैं और अपनी इफ्तार पार्टी में जुआ खेलने वालों और शराब पीने वालों को आमंत्रित करते हैं। मौलाना ने कहा, “विजय ने एक राजनीतिक पार्टी बनाई और मुसलमानों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए, लेकिन वह अपनी फिल्मों में मुसलमानों को आतंकवाद फैलाने वालों के रूप में दर्शाते हैं। उनकी इफ्तार पार्टी में जुआरी और शराबी शामिल होते हैं।”

रजवी ने आगे कहा, “इन कारणों से तमिलनाडु के सुन्नी मुसलमान उनसे नाराज हैं। उन्होंने मुझसे फतवा मांगा, और इसलिए मैंने फतवा जारी किया कि मुसलमानों को विजय के साथ खड़ा नहीं होना चाहिए।”

इस बीच, विजय ने हाल ही में वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिनियम की संवैधानिक वैधता को लेकर सुनवाई की। कोर्ट ने संकेत दिया कि वह इस अधिनियम के कुछ प्रमुख प्रावधानों पर रोक लगाने के लिए अंतरिम आदेश पारित कर सकता है। साथ ही, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हिंसा को लेकर भी चिंता व्यक्त की गई। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार और केवी विश्वनाथन की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा, “यह बहुत परेशान करने वाली बात है, और हम इस पर फैसला करेंगे।”

सुनवाई के दौरान, पीठ ने सुझाव दिया कि वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के कुछ प्रावधानों में संशोधन किया जा सकता है। इन प्रावधानों में केंद्रीय वक्फ परिषद और वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिमों को शामिल करना, वक्फ संपत्तियों पर विवादों को कलेक्टरों द्वारा निपटाना, और अदालतों द्वारा वक्फ संपत्तियों को गैर-अधिसूचित करने के प्रावधान शामिल थे। पीठ ने यह भी कहा कि वे एक अंतरिम आदेश पारित करने पर विचार कर रहे हैं, जो इक्विटी को संतुलित करेगा।

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